हेग:
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को जारी एक सलाहकार राय में कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं।
विश्व न्यायालय के रूप में ज्ञात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के न्यायाधीशों के निष्कर्ष बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनका महत्व है।
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राष्ट्रपति नवाफ सलाम ने 15 न्यायाधीशों के पैनल के निष्कर्षों को पढ़ते हुए कहा, “पश्चिमी तट और पूर्वी येरुशलम में इजरायली बस्तियां और उनसे जुड़ी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए स्थापित की गई हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है।”
यह मामला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2022 के अनुरोध से उत्पन्न हुआ है, जो वर्तमान इजरायल-हमास संघर्ष से पहले का है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पूर्वी येरुशलम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के “लंबे समय से चल रहे कब्जे, बसावट और विलय” तथा इससे संबंधित इजरायली सरकार की नीतियों के कानूनी परिणामों का मूल्यांकन करे।