संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ने एक नई बिक्री कर नीति पेश की है, जो 25 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका मोबाइल फोन की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
अद्यतन बिक्री कर अधिनियम, 1990 के अंतर्गत, 500 डॉलर से अधिक मूल्य के पूर्णतः निर्मित (सीबीयू) मोबाइल फोन पर 25% बिक्री कर लगाया जाएगा, जबकि 500 डॉलर से कम मूल्य वाले फोन पर 18% कर लगेगा।
स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए सीबीयू फोनों के साथ-साथ पूरी तरह से तैयार (सीकेडी) या सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी) रूप में आयातित फोनों पर भी 18% कर लगेगा।
नए वित्तीय वर्ष के बजट में आयातित मोबाइल फोन पर संघीय उत्पाद शुल्क (एफईडी) लगाने, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) कर बढ़ाने तथा इन आयातों पर सामान्य बिक्री कर (जीएसटी) में और वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है।