लाहौर उच्च न्यायालय ने फ्लाइंग पेपर मिल्स सहित नौ कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को बिजली बिलों पर निर्धारित शुल्क वसूलने पर स्थगन आदेश जारी किया।
न्यायमूर्ति मुहम्मद रजा कुरैशी ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जहां याचिकाकर्ताओं ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (लेस्को) द्वारा निर्धारित शुल्क लगाए जाने को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता ख्वाजा वसीम अब्बास ने तर्क दिया कि लेस्को ने कैबिनेट या राष्ट्रीय विद्युत शक्ति विनियामक प्राधिकरण (नेप्रा) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही निश्चित शुल्क लगा दिया।
उन्होंने बताया कि एक कंपनी को बिना बिजली उपयोग के ही 32 लाख रुपए का बिल मिला, जो इस महीने बढ़कर 156 लाख रुपए हो गया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इन निर्धारित शुल्कों को रद्द करने का आदेश देने का अनुरोध किया।
अदालत ने आगे की सुनवाई तक उनके संग्रह पर रोक लगा दी है।