इस्लामाबाद:
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि विदेशों में रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन विदेशी मुद्रा में मांग रहे हैं। हालांकि, नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है और मौजूदा आर्थिक स्थिति सरकार को इस तरह के भुगतान की अनुमति नहीं देती है।
मंत्रालय ने पेंशन नियमों के संबंध में एक व्याख्यात्मक कार्यालय ज्ञापन जारी किया।
इसमें कहा गया कि केवल वे कर्मचारी जो 1959 से पहले नियुक्त हुए थे, विदेशी मुद्रा में पेंशन पाने के हकदार हैं। साथ ही कहा गया कि 2 जनवरी 1959 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा, मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 1 जुलाई 2024 से सभी सिविल और अनुबंध कर्मचारियों के लिए प्रति माह न्यूनतम वेतन 37,000 रुपये निर्धारित किया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन 32,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है तथा 37,000 रुपये से कम वेतन पाने वालों को विशेष भत्ता दिया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह वेतन वृद्धि संघीय सरकार के सभी सिविल और अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विशेष भत्तों पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों और विभागों के मौजूदा बजट से वहन किया जाएगा।