इस्लामाबाद:
संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है।
एफबीआर के अनुसार, जो लोग टैक्स रिटर्न जमा करने में विफल रहते हैं, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चूक की स्थिति में, देय कर राशि पर 0.1 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
व्यक्तिगत फाइलर्स पर न्यूनतम जुर्माना
अन्य श्रेणियों के लिए यह सीमा 1,000 रुपये तथा 50,000 रुपये होगी।
कर संग्रह निकाय के अनुसार, जो लोग अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं या कार या संपत्ति के मालिक हैं, उन्हें कर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।